पत्थर मार कर मौत की सजा निलंबित
८ सितम्बर २०१०ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रमीन मेहमानपरस्त ने सरकारी टीवी को बताया, "विवाहेतर संबंध रखने के मामले में विदेश मंत्रालय ने सजा फिलहाल रोक दी है और इसकी समीक्षा की जा रही है." इस सजा की दुनिया भर में आलोचना हो रही है. यूरोपीय संसद ने कहा है कि पत्थर मार कर दी जाने वाली सजा के समर्थन में कोई सफाई नहीं दी जा सकती. इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता.
यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष जोसे मानुएल बारोसो ने इस सजा को बर्बर बताया. यूरोपीय संसद ने ईरान से मांग की है कि इस तरह की सजा के सभी मामले भी खत्म कर दिए जाएं.
सकीने मोहम्मदी अश्तियानी को 2006 में विवाहेतर संबंध रखने के मामले में पत्थर मार कर मौत की सजा सुनाई गई थी. इस अपराध के लिए ईरान में मौत की सजा का प्रावधान है. रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने मेहमानपरस्त के हवाले से लिखा है कि हत्या के आरोपों की जांच की जा रही है और फिर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.
ईरानी मीडिया ने संकेत दिए हैं कि शरिया कानून के तहत कुछ अपराधों के लिए पत्थर मार कर दी जाने वाली मौत की सजा रद्द की जा सकती है लेकिन अश्तियानी को फांसी देने के संकेत भी मिले हैं. 1979 से ईरान ने शरिया कानून है.
मेहमानपरस्त ने कहा, "हमें लगता है कि यह सामान्य मामला है." उन्होंने यह तो कहा कि अश्तियानी को मौत की सजा दी जाएगी लेकिन यह नहीं बताया कि पत्थर मार कर दी जाएगी. फारसी में दिए गए मेहमानपरस्त के इस इंटरव्यू की इंग्लिश में डबिंग की गई थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरान की छवि ख़राब करने के लिए इस मामले को तूल दे रहा है. उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं."
ईरान में हत्या, विवाहेतर संबंध, बलात्कार, हथियारबंद लूट, धर्म त्याग और नशीले पदार्थों की तस्करी पर मौत की सजा का प्रावधान है.
रिपोर्टः एजेंसियां/आभा एम
संपादनः ए कुमार