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सतर्कता आयुक्त पर चलेगा मुकदमा

११ जनवरी २०११

पॉमोलीन तेल आयात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस के खिलाफ मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है. पीजे थॉमस मामले में आरोपी हैं. पॉमोलीन आयात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर वापस ले लिया है.

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तस्वीर: Wikipedia/LegalEagle

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका पर स्टे ऑर्डर हटा लिया है. 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया जिसमें निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई. केरल के चार बार मुख्यमंत्री रहे करुणाकरण की पिछले साल दिसंबर में मौत हो गई जिसके बाद उनकी याचिका पर दिया गया अंतरिम आदेश भी निष्प्रभावी हो गया.

पॉमोलीन तेल आयात केस मामला 1991-92 का है जब तेल आयात में सरकारी राजस्व को 2.32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. के करुणाकरण उस समय केरल के मुख्यमंत्री थे और पीजे थॉमस राज्य के खाद्य सचिव के रूप में कार्यरत थे. थॉमस केरल स्टेट सिविल सप्लाई कोऑपरेशन बोर्ड के सदस्य भी थे.

इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधी मामले के तहत चार्जशीट दाखिल की गई जिसके मुताबिक आरोपियों की वजह से राजस्व को 2.32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सिंगापुर की एक कंपनी से बाजार से ज्यादा कीमतों पर पॉमोलीन का आयात किया गया जिससे 2.32 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई. सर्तकता विभाग और भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने 2003 में चार्जशीट दाखिल की जिसमें मौजूदा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस आठवें आरोपी हैं.

पीजे थॉमस को सतर्कता आयुक्त बनाया जाने इसी मामले की वजह से विवादों में घिरा रहा. भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाया कि बेदाग छवि न होने के बावजूद थॉमस को सतर्कता आयुक्त बनाया जा रहा है और पार्टी ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी थॉमस के नेतृत्व में 2जी स्पेक्ट्रम की निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए जिसके बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा लेकिन वह पद पर बने रहे. अब यह मामला नए सिरे से परवान चढ़ सकता है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: वी कुमार

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