भड़काऊ भाषण के लिए वरुण गांधी पर चलेगा मुकदमा
१० दिसम्बर २०१०शुक्रवार को गृह सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी पर मुकदमा चलाया जाएगा. उन्होंने कहा, "वरुण गांधी पर पिछले साल पीलीभीत के कोतवाली थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस मामले में राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत 30 नवंबर को दे दी है."
कुमार ने कहा कि आईपीसी के विभिन्न धाराओं और लोक प्रतिनिधि कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इनमें आईपीसी की धारा 153ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों में अलगाव पैदा करना), 295ए(धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश) और 505(2) शामिल हैं.
पिछले साल लोकसभा चुनाव में जब वरुण गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने 7 और 8 मार्च को मोहल्ला दालचंद और बारखेड़ा कस्बे में जो भड़काऊ भाषण दिए, उन्हें लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई.
इन दोनों मामलों में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला मैजिस्ट्रेट को वरुण गांधी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया था. जिसके बाद 18 और 19 मार्च को एफआईर दर्ज कराई गई.
रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार
संपादनः एस गौड़