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चीन का नत्थी वीजा अवैध: भारत

२४ फ़रवरी २०११

चीन का नत्थी वीजा पाने वाले भारतीय नागरिक देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीन यात्रा के लिए पासपोर्ट के साथ लगाया गया नत्थी वीजा विदेश यात्रा के लिए के लिए वैध नहीं है.

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तस्वीर: AP

राज्यसभा में मोतीलाल वोरा और सत्यव्रत चतुर्वेदी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग हैं. सरकार ने चीनी पक्ष को बता दिया है कि निवास स्थान और जातीयता के आधार पर वीजा आवेदकों से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
अहमद ने बताया कि मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए सलाह भी जारी की है. इस बारे में 12 नवम्बर 2009 को यात्रा परामर्श भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट के साथ लगाया गया चीनी नत्थी वीजा देश से बाहर यात्रा करने के लिए वैध नहीं है.

भारत और चीन के बीच पिछले साल से वीजा विवाद चल रहा है. चीन ने पहले कश्मीर के लोगों को और फिर अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को नत्थी वीजा दिया. सामान्यतया वीजा पासपोर्ट पर लगाया लगाया जाता है. लेकिन चीन अरुणाचल और कश्मीर के निवासियों को पासपोर्ट के बजाए अलग से एक पर्चे पर वीजा दे रहा है. चीन का कहना है कि कश्मीर और अरुणाचल विवादित क्षेत्र हैं, लिहाजा भारतीय पासपोर्ट पर इनका वीजा नहीं लगाया जा सकता.

पिछले साल चीनी प्रधानमंत्री वेन चियापाओ की भारत यात्रा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे अंतरराष्ट्रीय मंच पर साथ खड़े रहने के बावजूद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीमा और वीजा विवाद बरकरार हैं. बीते कुछ समय से दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: ए कुमार