चिदंबरम मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक स्थगित
२३ अगस्त २०१९सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह सोमवार को ही आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका और सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेंगे. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से अदालत में बहस की.
कोर्ट ने सबसे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. सरकार पर निशाना साधते हुए, सिब्बल ने कहा, "अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और जो लोग नागरिक स्वतंत्रता का बचाव करने में लगे हैं, मोदी ने उन सभी के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी किया है."
गिरफ्तारी के बाद के घटनाक्रम
चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार किया था. हाई प्रोफाइल मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व वित्तमंत्री रहे चिदंबरम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. नाटकीय ढंग घटनाक्रम के बाद बुधवार रात 73 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री को राजधानी के जोर बाग इलाके में स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है.
चिदंबरम ने सीबीआई कोर्ट में खुद अपनी बात रखी और आईएनएक्स मीडिया मामले में खुद का बचाव किया. अनुभवी वकील चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब दिया. एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें कथित अवैध भुगतान को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है.
पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया. हालांकि, चिदंबरम ने सीबीआई को उनके बेटे के विदेश में खाता होने के बारे में सकारात्मक जवाब दिया. चिदंबरम ने अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का समूह होने के बाद भी खुद संक्षिप्त बहस की.
अभियोजन पक्ष के वकील व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहन ने पूर्व वित्त मंत्री के खुद बहस करने पर आपत्ति जाहिर की. मेहता ने कहा कि चिदंबरम को अपनी वकील को जानकारी देनी चाहिए और उनके जरिए बात करनी चाहिए. सिंघवी व सिब्बल पर निशाना साधते हुए मेहता ने कहा कि चिदंबरम बिना किसी वकील के बहस कर सकते हैं, अगर वह उन्हें बहस के लिए फिट नहीं मानते.
आईएनएक्स मामला
चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने के आरोपी हैं जब वह वित्त मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि उनके बेटे को रिश्वत दी गई थी जिसके बदले में उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी. अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को पूछताछ के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया.
--आईएएनएस
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