गुजरात दंगों पर स्टे ऑर्डर खत्म
२७ अक्टूबर २०१०सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों के सिलिसले में अब अदालतें फैसला सुना सकेंगी. जस्टिस डीके जैन, पी सदाशिवम और आफताब आलम की खास बेंच ने इस ऑर्डर को पास किया और कहा कि अदालत जाफरी मामले में फैसला नहीं सुना सकती क्योंकि विशेष जांच दल एसआईटी अब भी कुछ गवाहों से पूछताछ कर रही है.
हालांकि गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार के मामले को लेकर सुनवाई अभी नहीं होगी. गुलबर्ग सोसइटी में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इनमें कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी भी मारे गए थे. इस सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है.
जाफरी की पत्नी ज़ाकिया ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था और 65 संदिग्धों के नाम भी दिए थे जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं. एसआईटी प्रमुख आरके राघवन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे तीन और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. अदालत ने राघवन को नतीजों को सौंपने के लिए 2 दिसंबर तक का वक्त दिया है.
इस साल 6 मई को अदालत ने गुजरात दंगों को लेकर फैसलों पर रोक लगा दी थी. ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि इस सिलसिले में तहकीकात सही तरह से नहीं हुई. एसाईटी के भी दोबारा गठन की मांग की गई थी. 2002 के गुजरात दंगों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे.
रिपोर्टःएजेंसियां/एमजी
संपादनः आभा एम