कुलभूषण जाधव के पक्ष में आया अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला
१७ जुलाई २०१९
कुलभूषण जाधव के मामले में हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. ये फैसला भारत के पक्ष में आया है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 16 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया. इस बेंच में शामिल पाकिस्तानी जज के अलावा सभी जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया.
क्या हैं फैसले की बड़ी बातें
1. अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना समझौते का पालन नहीं किया है. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया. वो भारत के नागरिक हैं इसलिए उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए था.
2. अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों को देखने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं.
3. अदालत ने जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान द्वारा इस सजा पर पुनर्विचार किए जाने तक फांसी की सजा पर रोक लगी रहेगी. इसका कारण काउंसलर एक्सेस ना देकर किया गया नियमों का उल्लंघन है.
4. अदालत में भारत द्वारा कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग की गई थी. अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया. भारत ने मांग की थी कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को रद्द कर जाधव की सुरक्षित वापसी की जाए.
5. पाकिस्तान ने अदालत में कहा था कि भारत का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है. अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि भारत का निवेदन स्वीकार करने योग्य है.
अदालत के फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. मुंबई में कुलभूषण जाधव के पड़ोसियों ने मिठाई बांटकर इस फैसले का स्वागत किया. पाकिस्तान इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये आने वाले समय में पता चलेगा.
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