अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में
११ अक्टूबर २०१०छह दशक पुराने इस मामले के एक पक्षकार अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है. इसमें अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर की जाने वाली किसी भी याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित न करने का अनुरोध किया गया है.
याचिका के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर सुनवाई से पहले हिंदू महासभा की अर्जी पर सुनवाई की जाए. संगठन की महासचिव इंदिरा तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने दायर की है.
तिवारी ने बताया कि संगठन का स्पष्ट मानना है कि इस मामले का सिर्फ कानूनी हल निकल सकता है इसलिए सुलह के जरिए विवाद का समाधान खोजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले इस याचिका पर सुनवाई की मांग करते हुए महासभा ने अपील की है.
उन्होंने कहा, "हम किसी भी तरह के सुलह समझौते के खिलाफ हैं और इस मामले में सिर्फ कानूनी समाधान चाहते हैं. हम अयोध्या में भव्य राममंदिर बनाना चाहते हैं इसलिए भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने के लिए मामले के कानूनी समाधान के पक्षधर हैं."
कुछ और पक्ष भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं.
रिपोर्टः पीटीआई/निर्मल
संपादनः वी कुमार